धोखाधड़ी कर रूपयें व जेवरात ठगने वाले आरोपीगणों को कारावास एवं जुर्माना

धोखाधड़ी कर रूपयें व जेवरात ठगने वाले आरोपीगणों को कारावास एवं जुर्माना


धोखाधड़ी कर रूपयें व जेवरात ठगने वाले आरोपीगणों को कारावास एवं जुर्माना


             

मण्डला - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला मण्डला द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5017/15 में आरोपीगण को संतोष गिरी पिता प्रीतम्ब गिरी उम्र 42 वर्ष निवासी दुगरिया जिला सिवनी, मिथलेश पिता रमेश गिरी उम्र 33 वर्ष निवासी बिचुआ जिला सिवनी, दिनेश गिरी पिता सुरेश गिरी उम्र 32 वर्ष निवासी बिचुआ जिला सिवनी को दोषी पाते हुए धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. में दो-दो वर्ष सश्रम करावास एवं 3000-3000/-रू का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया।

प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, दिनांक-03.08.2014 को शाम करीब 07ः00 बजे फरियादी के घर तीन लोग आयें जो पीले रंग के कपड़े पहने बाबा का वेश धारण किये थे जो गुरू बाबा अपना नाम संतोष गिरी महाराज एवं साथ में दिनेश गिरी व मिथलेश गिरी बाबा पलारी सिवनी तरफ के रहने वाले बता रहें थे, फरियादी के घर में पूजा पाठ किये और कहने लगे कि जितने रूपये सोना को दस गुना बढ़ाना है उतने रूपयें व सोना पूजा में रख दो तब फरियादी द्वारा 51000/-रू, एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी पूजा में रख दिया उसके बाद आरोपीगणों ने धुनी किया और कपड़े की पोटली में पैसा व जेवरात रखकर घर के अंदर रखने को बोले थे और यह बोले थे कि तीन दिन बाद खोलकर देखना रूपये व सोने दस गुना हो जायेंगे आरोपीगणों ने पूजा के लियें काॅसे का लोटा थाली व घी लिया था एवं पोटली में बंधे सोना व नगद पैसे धोखाधड़ी कर बेईमानी कर कुल 1,32,000/-रूपयें हड़प कर ले गयें अभियुक्त दिनेश ने फरियादी को अपना मोबाईल नंबर दिया था जिसमें घटना के बाद व पूर्व में बात हुई थी उसके बाद फरियादी ने आरोपीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी जिस पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।     

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें तीनों आरोपीगणों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा उक्त दण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।