8 लाख तक कमाई वाले 'गरीब' तो उनसे इनकम टैक्स लेना बंद हो: कोर्ट

8 लाख तक कमाई वाले 'गरीब' तो उनसे इनकम टैक्स लेना बंद हो: कोर्ट

नई दिल्ली, सरकार ने 8 लाख तक की सालाना कमाई वालों को आर्थिक रूप से गरीब मान लिया है। इन्हें अब ईडब्ल्यूएस में आरक्षण भी दिया जा रहा है। जबकि 2.5 लाख रुपए सालाना कमाई को आय कर वसूली के लिए बेस इनकम माना गया है। अब इसी झोल को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है।

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मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद
8 लाख तक सालाना आमदनी पर अपना और परिवार का गुजारा करने वाले मिडिल क्लास हिंदुस्तानी को अब कुछ राहत की उम्मीद बंध गई है। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस संबंध में की गई याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को सही बताया है। इस आरक्षण में अनारक्षित जातियों के लोगों में से जिन की सालाना कमाई 7,99,999 रुपये तक है उनको आर्थिक रुप से पिछड़ा मान कर उन्हें आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा संविधान में 103वां संशोधन किया गया है। ऐसे संविधान संशोधन के सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में भी जनहित अभियान नाम के संगठन ने चुनौती दी थी। लंबे विचार के बाद कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था को सही माना है।

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अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद
अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सरकार से पूछा है कि अगर यह सीमा सही है तो फिर आय कर कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों है? आय कर वसूलने के लिए बेस इनकम 2.5 लाख रूपये सालाना की कमाई ही मानी गई है। सोमवार को जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की बेंच ने केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया। इसने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अलावा वित्त और कार्मिक मंत्रालय को भी जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया
हाई कोर्ट में यह याचिका डीएमके पार्टी की एसेट प्रोटेक्शन काउंसिल के कुन्नूर सीनीवासन ने की है। इनका कहना है कि फायनांस एक्ट 2022 के फस्ट शेड्यूल में संशोधन किया जाए। यह प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कमाई साल में 2.5 लाख से कम है वह आय कर की सीमा से बाहर रखा जाएगा। याचिका करने वाले ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया है। जनहित अभियान बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को सही ठहराया है।

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फायनांस एक्ट 2022 के संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए
इनका कहना है कि एक बार सरकार ने सकल आय यानी ग्रॉस इनकम का स्लैब 8 लाख तय कर दिया है तो फिर फायनांस एक्ट 2022 के संबंधित प्रावधानों को निरस्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि 8 लाख से कम सालाना आय वाले गरीब हैं। ऐसे लोगों से इनकम टैक्स वसूलना ठीक नहीं हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पहले से ही शिक्षा और अन्य क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं।