राजस्थान न्यूनतम आय गारन्टी विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

राजस्थान न्यूनतम आय गारन्टी विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी वर्ष में 125 दिवस की रोजगार गारंटी

वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह मिलेगी न्यूनतम एक हजार रूपए पेंशन

पेंशन में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वत: बढोतरी का प्रावधान

जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है।

      श्री धारीवाल शुक्रवार को विधान सभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही,  इसमें 15 प्रतिशत स्वत:   वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो जुलाई में 5 प्रतिशत एवं माह जनवरी में 10 प्रतिशत की दर से होगी। इस वृद्धि की आधार राशि 1000 रुपये होगी। श्री धारीवाल ने कहा कि कानून बन जाने के बाद उपरोक्त प्रावधान जनता को अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इस बेमिसाल और ऐतिहासिक कानून से आमजन को बेतहाशा बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी। इससे पहले विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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