Shri Krishna Janmabhoomi dispute श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को
मथुरा, (Shri Krishna Birthplace) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) को लेकर जिला न्यायालय (District Courts) में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड (Sunni Central Board) की तरफ से नोटिस तामील नहीं हो पाया। जिसके बाद जिला जज ने मामले की अग्रिम सुनवाई 3 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी याची महेंद्र प्रताप सिंह ने दी। बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर अब तक बारह के आसपास याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर (Next date of hearing October 3)
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास (Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Trust) के अध्यक्ष और याची महेंद्र प्रताप ने बताया कि जिला जज की अदालत में मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। लंच के बाद मामले की सुनवाई हुई। जहां सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस तामिल नहीं हुआ। जिसके चलते जिला जज की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी है।
कोर्ट में हो चुके हैं 12 दावेदार (12 claimants have been in court)
गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi dispute) मामले में अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 7/11 पर सुनवाई के हुए आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन (revision) दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि सुनवाई की तारीख थी। जानबूझकर मुस्लिम पक्ष (Muslim side) केस को लटकाने भटकाने का काम कर रहा है। अधिवक्ता का कहना है कि हम रिवीजन में गए हैं। जानबूझकर वह हाजिर नहीं हुए। अब हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) को नोटिस तामिल कराएंगे।