सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक लें फैसला

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक लें फैसला

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर 31 दिसंबर तक फैसला करने का आदेश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में तो 29 फरवरी तक फैसला लेने की बात कही गई है। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा,'मीटिंग हुई है। अगले साल जनवरी आखिर तक फैसला हो पाएगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शीत सत्र के लिए विधानसभा नागपुर शिफ्ट होती है। इस बीच दिवाली की छुट्टियां भी हैं। विधान सभा का शीत सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। यह 20 दिसंबर तक चलेगा।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर स्पीकर के पास टाइम नहीं है तो हम सुन सकते हैं। अनंत काल तक या अगले चुनाव की घोषणा तक चीजों को लटकाकर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि 31 दिसंबर तक इस मसले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए। दिवाली की छुट्टियों में भी एक हफ्ता है। छुट्टियों के बाद सत्र शुरू होने में भी 15 दिनों से ज्यादा समय है। उसके बाद भी समय है। ये उपयुक्त है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 31 जनवरी से पहले निपटने को कहना अव्यवहारिक होगा।

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