ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट मे वुजू की अनुमति मांगी

ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट मे वुजू की अनुमति मांगी

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और उसमें फैसला करें। ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके।
याचिका अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाए। जिसे शिवलिंग बताकर सीलबंद कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा वे जिस जगह वुजू की बात कर रहे हैं, वह विवादित क्षेत्र है, जहां शिवलिंग है इसलिए यह मांग समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है।सीजेआई  डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता वुजू और वॉशरूम के लिए पर्याप्त जगह चाहते हैं। इसके लिए वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाएं ताकि एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सके। मामले को 21 अप्रैल को लिस्ट किया जाए। अगर मीटिंग में आपसी सहमति से मोबाइल टॉयलेट और वुजू के लिए फैसला लिया जाता है, तो कोर्ट के अगले आदेशों का इंतेजार किए बिना इसे लागू किया जा सकता है

सोशल मीडिया पर देखें खेती-किसानी और अपने आसपास की खबरें, क्लिक करें...

- देश-दुनिया तथा खेत-खलिहान, गांव और किसान के ताजा समाचार पढने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म गूगल न्यूजगूगल न्यूज, फेसबुक, फेसबुक 1, फेसबुक 2,  टेलीग्राम,  टेलीग्राम 1, लिंकडिन, लिंकडिन 1, लिंकडिन 2टवीटर, टवीटर 1इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम 1कू ऐप से जुडें- और पाएं हर पल की अपडेट