स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह अवमानना मामले में 15 को सजा सुनाएगा हाईकोर्ट

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह अवमानना मामले में 15 को सजा सुनाएगा हाईकोर्ट
ग्वालियर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह को अवमानना के एक मामले में दोषी माना है। हाईकोर्ट इस मामले में 15 नवम्बर को उन्हें सजा सुनाएगा। स्वास्थ्य विभाग के यूडीसी को समयमान वेतनमान नहीं देने के मामले में एक रिटायर्ड कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिसकी सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । गौरी सिंह ने सोमवार को कोर्ट में कहा क्रमोन्नति के बाद समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता । जबकि डिवीजन बेंच पहले ही समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी कर चुकी थी। हाईकोर्ट ने उनका जवाब सुनने के बाद उन्हें अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट 15 नवम्बर को इस मामले में सजा सुनाएगा। हाईकोर्ट के रुख को देखकर लग रहा है कि प्रमुख सचिव गौरी सिंह  की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ।