HC ने कलावती हत्याकांड की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश
कोरिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते साल 2016 में कोरिया के खडगवां में हुए कलावती हत्याकांड से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
बता दें कि कलावती हत्याकांड में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को लेकर पति द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने हत्याकांड से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश करने को कहा है.
दरअसल, बीते 3 जनवरी 2016 को कोरिया जिले के ग्राम खडगवां में कलावती नामक एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी. इस पर मृतिका के पति कृपाल सिंह ने संदिग्ध लाश मिलने पर उसकी हत्या की आशंका जताते एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने गया था.
कलावती (मृतिका) के पति का आरोप है कि पुलिस ने उच्च राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया. इसके बाद मामले को लेकर मृतिका के पति ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई.
लिहाजा, मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलावती हत्याकांड से संबंधित जांच रिपोर्ट और सभी रिकॉर्ड को जल्द से जल्द हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.