रिंकू ज्योतिषी और ब्रजेश चढ़ार को आजीवन कारावास
बहुचर्चित रमेश साहू हत्याकांड में आया अदालत का फैसला
Syed Javed Ali
मंडला - जिले के बहुचर्चित रमेश साहू हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायलय ने हत्याकांड के मास्टर माइंड रिंकू ज्योतिषी और उसके साथी ब्रजेश चढ़ार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मंडला ए के मिश्रा ने बताया कि विशेष नयायधीश विजय कुमार पांडेय ने ने रिंकू ज्योतिषी और उसके साथी ब्रजेश चढ़ार को आजीवन कारावास के साथ - साथ 5 - 5 हज़ार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
ऐसे दिया था वारदात को अंजाम -
मृतक व्यापारी रमेश साहू आरोपियों का परिचित था। आरोपियों ने व्यापारी से पैसे लूटने के इरादे से योजनाबद्ध तरीके से 20 सितंबर 2016 को वारदात को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने के मकसद से आरोपियों ने मृतक के अंग भंग कर बैग में भरकर नर्मदा में बने झूला पुल से और रामनगर के पुल से फेंक दिया। व्यापारी रमेश साहू जब सुबह घर से निकलने के बाद दूसरे दिन तक घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल बंद बता रहा था तो उसके परिजनों ने उसकी गुशुदगी की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी। 4 दिन बाद शव के टुकड़े मिलने से हत्या का अंदेशा हुआ था। शक और सरकमसेनटियल एविडेन्स के आधार पर जब रिंकू ज्योतिषी से पूंछताछ की तो पूरा मामला साफ़ हुआ। दरअसल रमेश साहू ने अपने व्यवसाय में काफी तरक्की कर ली थी और इसी के चलते गुड़ क्रय करने के लिए वो हमेशा मोटी रकम लेकर अपने साथ चलता था। रमेश इंजेक्शन लगाना भी जानता था। आरोपी रिंकू ज्योतिषी रमेश से पूर्व परिचित होने के चलते इन सभी बातों से वाकिफ था। आरोपी रिंकू ने रमेश को फोन कर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने नाव घाट स्थित अपने घर बुलवाया। रमेश के घर पहुँचने पर उससे पैसे लूटे और मसाला पीसने वाले बट्टे से उसके सर पर जोरदार वॉर कर दिया जिससे उसके मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने एक तेज बाके से शव सर, हाथ, पैर काट के पन्नी में लपेटकर बैग में भर लिया। आरोपियों ने एक बैग में धड़ और सर पैक किया और दूसरे बैग में हाथ पैर। बैग को नर्मदा नदी में बने दो अलग - अलग पुल से पानी में फेंक दिए। आरोपियों की निशानदेही से ही पुलिस को 24 सितंबर मृतक का धड़ सहस्त्रधारा से प्राप्त हुआ। 25 सितंबर को सहस्त्रधारा से कुछ दूर सिलपुरा में मृतक का सर और एक अलग जगह पर अन्य अंग मिले थे। इसी मामले में न्यायालय ने रिंकू ज्योतिषी और उसके साथी ब्रजेश चढ़ार को आजीवन कारावास के साथ - साथ 5 - 5 हज़ार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।