भवन बनाते समय लगाना होगा टीनशेड, वायु प्रदूषण के मामले में भोपाल प्रदेश के 5 शहरों में

भोपाल
अब भवन निर्माण के समय सामने की तरफ कपड़ा अथवा टीनशेड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को भी ढककर रखना होगा, ताकि इनकी धूल वातावरण में न फैले। वैसे तो यह नियम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत लागू है। लेकिन अब नगर निगम प्रशासन इसका पालन सख्ती से कराएगा, वजह है कि शहर में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल जिले में 2011 से 2015 तक वायु प्रदूषण सामान्य से कई गुना बढ़ चुका है। यही वजह है कि भोपाल को सागर, इंदौर, जबलपुर और देवास समेत प्रदेश के पांच नॉन अटेंनमेंट सिटी में शामिल किया गया है। अब इन शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश शासन ने खासतौर पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित दस सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई है।

जिले को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आरटीओ, ननि कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ, खाद्य विभाग कंट्रोलर, सीईपीडब्ल्यूडी, जिला उद्योग विभाग के जीएम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान सभी विभागों के प्रमुखों को मप्र शासन द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान बताया गया और जिम्मेदारियां दी गईं।