भाजपा शासन काल में हुए घोटाले का हुआ पर्दाफाश
बिजली विभाग की सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हुए निलंबित-वसूली की कार्यवाही भी जारी
बिछिया विधानसभा के विधायक ने उठाया था मामला
Syed Javed Ali
मंडला - भाजपा शासन काल के दौरान मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये घोटाले को लेकर जिले की बिछिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पटटा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह को जून 2019 में एक शिकायत प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर मंत्री ने जांच की अनुशंसा करते हुए इस मामले में कडी कार्यवाही किये जाने का लेख किया था इस हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर को जांच दल गठित कर विस्तृत जांच करने हेतु निर्देशित किया था। अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) की टीप क्रमांक 176 दिनांक 27.6.2019 द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री की टीप क्रमांक 719 दिनांक 27.6.2019 मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में प्राप्त हुई । टीप में मंडला एवं डिंडोरी जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य में स्थानीय अधिकारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार संज्ञान में आना, टर्न की कांट्रेक्टर्स के माध्यम से कार्य पूर्ण होने के पूर्व ठेकेदारों को राशि का भुगतान करना एवं सौभाग्य योजना अंतर्गत बगैर सक्षम अनुमति के लाखों रूपयों की विद्युत सामग्री क्रय करना लेख है ।इन तथ्यों का परीक्षण कराकर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन भेजने के साथ ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित करने लिखा गया ।
उपरोक्त तथ्यों की जांच हेतु मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के आदेश क्रमांक 5381-82 दिनांक 11.7.2019 द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया । समिति के पत्र क्रमांक 1911 दिनांक 30.9.2019 से अंजनिया वितरण केन्द्र अंतर्गत सौभाग्य योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में अंजनियां वितरण केन्द्र में आर्मर्ड केबिल युक्त कनेक्शनों के कार्यादेश के विरूद्ध अनआर्मर्ड केबिल का उपयोग करने हेतु दोषी अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए वित्तीय अनियमितताओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए लेख किया गया कि मंडला संभाग के अंतर्गत वितरण केन्द्र अंजनिया की जांच में 353 नग कनेक्शन बिना कनेक्शन किये देयक पारित किये गये हैं । अन्य वितरण केन्द्रों में भी बिना कनेक्शन किये भुगतान किये जाने की संभावना है एवं जांच जारी है । जांच प्रतिवेदन में विद्युतीकरण हेतु विस्तार कार्य के कार्यादशों में प्रावधान से कम कार्यकरअधिक भुगतान करने हेतु दोषी अधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमिताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया है कि मंडला संभाग के अंतर्गतकुल 478 परचेज आर्डर अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी कर भुगतान किये गये हैं जिनमें से 33 परचेज आर्डर की जांच के विरूद्ध अधिक भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त भी अन्य परचेज आर्डर की जांच में भी अधिक भुगतान होने की संभावना है।
जांच कार्य की अधिकता एवं जांच कार्य के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युतवितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1216-17 दिनांक 16.10.2019 द्वारा मंडला के शेष 13 वितरण केन्द्रों एवं डिंडोरी जिले की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तीन जांच दल गठित किये गये ।
जांच दल क्रमांक–1 द्वारा पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक प्रसं/मुमहाप्र/सं-सं./पूक्षे/724 दिनांक 13.12.2019 द्वारा मंडला जिले के वितरण केन्द्र बिछिया, सिझौरा, कटरा, बम्हनी ग्रामीण, महाराजपुर, घुघरी एवं मोहगांव के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार परचेज आर्डरवार सत्यापित देयकों से वसूली योग्य राशि एवं क्रय आदेश के मानक के अनुरूप सामग्री नहीं पाये जाने पर वसूली योग्य राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा नये कनेक्शनों की जांच में पाई गई अनियमितताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया है कि शेष नये कनेक्शनों की जांच कार्यवाही जारी है । जांच पूर्णहोने पर शेष जानकारी प्रेषित की जावेगी ।
जांच दल क्रमांक -2 द्वारा पत्र क्रमांक सीजीएम/आईपीडीएस/28 दिनांक 28.11.2019 द्वारा नैनपुर एवं निवास उप संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केन्द्रबम्हनीबंजर, निवास, चिरईडोगरी,निवारी, बीजाडांडी, नारायणगंज, नैनपुर के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में लाइन विस्तार के कार्यों के भौतिक सत्यापनउपरांत पाई गई अनियमितताओं एवं उक्त अनियमितताओं के आधार पर वसूली योग्य राशि का विवरण प्रस्तुत किया तथा नये कनेक्शनों से संबंधित263 क्रय आदेशों के संवंध में अवगत कराया कि नये कनेक्शनों की जांच के भौतिक सत्यापन में समय लगने की संभावना है एवं अंतरित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।
जांच दल क्रमांक-3 द्वारापत्र क्रमांक डिस्काम/ईजेड/डब्ल्यूएस/66 दिनांक 29.11.2019 द्वारा डिंडोरी वृत्तअंतर्गत वितरण केन्द्र गाडासरई, करंजिया, समनापुर, शाहपुर, मेंहदवानीके जांच प्रतिवेदन में जांच उपरांत पाई गई अनियमितताओं एवं वित्तीय अनियमितताओं तथा नये कनेक्शनों में की गई अनियमितताओं का विवरण प्रस्तुत किया ।
मंडला एवं डिंडोरी वृत्त में सौभाग्य योजना में किए गए विद्युतीकरण कार्य अंतर्गत लाइनों के विस्तार कार्य हेतु क्रय आदेश जारी करने में हुई अनियमितताओं, गुणवत्ताअनुसार कार्य न होने,किए गए कार्य से अधिक के देयक पारित करनेइत्यादि के संबंध में जांच दलों द्वारा निम्नानुसार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है :
मंडला एवं डिंडोरी जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किए गए विद्युतीकरण कार्य के जांच प्रतिवेदन अनुसार पायी गई अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण
वृत्त |
वितरण केन्द्र |
आर्मर्ड केबिलयुक्त कनेक्शनों के कार्यादेशों के विरूद्ध अनआर्मर्ड केबिल के उपयोग से हुई वित्तीय क्षति के लिए वसूली योग्य राशि |
विद्युतीकरण हेतु लाइन विस्तार कार्य के कार्यादेशों के प्रावधानसे कम कार्य कर अधिक भुगतान एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य न करने संबंधी वसूली योग्य राशि |
अतिरिक्त भुगतान हेतु दोषी अधिकारी का नाम (सर्वश्री) |
मंडला |
बिछिया |
19,77,444.00 |
19,53,031.00 |
संदीप बघेल, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री आर.के. चौरसिया, सहायक अभियंता |
मंडला |
सिझोरा |
39,43,324.00 |
98,96,607.00 |
दिनेश अहिरवार, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री आर.के. चौरसिया,सहायक अभियंता |
मंडला |
बम्हनी ग्रामीण |
3,70,048.00 |
14,27,848.00 |
रामनिवास आदिवासी, कनिष्ठ अभियंता
एवं अजय गुप्ता, सहायक अभियंता |
मंडला |
घुघरी |
23,12,800.00 |
1,42,92,474.00 |
उगेश धुर्वे, कनिष्ठ अभियंता एवं
अजय गुप्ता, सहायक अभियंता |
मंडला |
मोहगांव |
6,47,584.00 |
1,15,41,561.00 |
शिवकीर्ति शुक्ला, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री अजय गुप्ता, सहायक अभियंता |
मंडला |
कटरा |
2,77,536.00 |
15,28,094.00 |
राकेश खंडेल, कनिष्ठ अभियंता एवं अजय गुप्ता, सहायक अभियंता |
मंडला |
बम्हनीबंजर |
3,00,664.00 |
79,401.00 |
संदीप बघेल, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश अमपुरी, सहायक अभियंता |
मंडला |
चिरईडोगरी |
4,27,868.00 |
24,85,407.00 |
अजय चुतर्वेदी, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश अमपुरी, सहायक अभियंता |
मंडला |
निवारी |
3,70,048.00 |
25,28,095.00 |
रामविनीत तिवारी, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश अमपुरी, सहायक अभियंता
|
मंडला |
बीजाडांडी |
10,37,456.00 |
5,05,993.00 |
अमरजीत कुमार, कनिष्ठ अभियंता एवं सुजीत कुमार, सहायक अभियंता
|
मंडला |
नारायणगंज |
92,512.00 |
- |
इंद्रपाल कनोजिया, कनिष्ठ अभियंता एवं सुजीत कुमार, सहायक अभियंता
|
मंडला |
निवास |
12,25,784.00 |
7,79,366.00 |
वेस्टा डाबर, कनिष्ठ अभियंता एवं सुजीत कुमार, सहायक अभियंता |
मंडला |
महाराजपुर |
1,85,024.00 |
4,60,676.00 |
शिवकीर्ति शुक्ला, कनिष्ठ अभियंता एवं अजय गुप्ता, सहायक अभियंता |
मंडला |
अंजनिया |
21,84,460.00 |
- |
अंकित सिजारिया, कनिष्ठ अभियंता एवं आर.के. चौरसिया,सहायक अभियंता |
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योग |
1,53,52,552.00 |
4,74,78,553.00 |
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महायोग |
6,28,31,105.00 |
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उपरोक्तानुसार विधिवत कार्य न करने हेतु दोषी कनिष्ठ अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं कार्यपालन अभियंता श्री एल.के. नामदेव एवं अधीक्षण अभियंता मंडला श्री टी.के. मिश्रा के विरूद्ध के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर राशि वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।जांच कार्य अंतर्गत नये कनेक्शनों में की गई अनियमितताओं के संबंध में अंतिम जांच प्रतिवेदन जांच दलों से प्राप्त होना शेष है । नये कनेक्शनों संबंधी अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।
डिंडोरी वृत्त अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु लाइन विस्तार कार्य के कार्यादेशों के प्रावधान से कम कार्य कर अधिक भुगतान एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य न करने संबंधी वसूली योग्य राशि की जानकारी निम्नानुसार है :
वृत्त |
वितरण केन्द्र |
विद्युतीकरण हेतु लाइन विस्तार कार्य के कार्यादेशों के प्रावधानसे कम कार्य कर अधिक भुगतान एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य न करने संबंधी वसूली योग्य राशि |
अतिरिक्त भुगतान हेतु दोषी अधिकारी का नाम (सर्वश्री) |
1 |
2 |
3 |
4 |
डिंडोरी |
गाडासरई |
19,76,524.00 |
अजीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश कुमार बघेल, सहायक अभियंता |
डिंडोरी |
करंजिया |
21,97,908.00 |
अनिल ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश कुमार बघेल, सहायक अभियंता
|
डिंडोरी |
समनापुर |
18,29,495.00 |
राकेश कुमार बघेल, सहायक अभियंता |
डिंडोरी |
शाहपुर |
2,76,567.00 |
लक्ष्मीनारयण सोनवानी, कनिष्ठ अभियंता एवं राकेश कुमार बघेल, सहायक अभियंता |
डिंडोरी |
मेहंदवानी |
24,23,584.00 |
शशांक चौरसिया, सहायक अभियंता
|
डिंडोरी |
शहपुरा |
1,28,071.00 |
शशांक चौरसिया, सहायक अभियंता |
डिंडोरी |
रैपुरा |
31,340.00 |
शशांक चौरसिया, सहायक अभियंता |
|
योग |
88,63,489.00 |
|
डिंडोरी जिला अंतर्गत सौभाग्य योजना के अंतर्गत 24554 नए विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने थे किन्तु मात्र 21765 कनेक्शन हितग्राहियों को प्रदान किये गये एवं राशि रूपए 77,33,897.00 (रूपए सतहत्तर लाख तैंतीस हजार आठ सौ संतान्नवे) का अधिक भुगतान किया गया । इस प्रकार कुल राशि रूपए 1,65,97,386.00 (रूपए एक करोड पैंसठ लाख संतान्नवे हजार तीन सौ छियासी) का अधिक भुगतान कर कर्तव्य निष्पादन में बरती गई शिथिलता, गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली एवं कंपनी को पहुंचाई गई वित्तीय क्षति को गंभीरता से लिया जाकर बरती गई अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कंपनी को हुई वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।
इस प्रकार मंडला एवं डिंडोरी जिले की सौभाग्य योजना अंतर्गत की गई अनियमितताओं के संबंध में कुल राशि रूपए 7,94,28,491.00 (रूपए सात करोड चौरान्नवे लाख अट्ठाईस हजार चार सौ इंक्यान्नवे) की वसूली हेतु अधीक्षणअभियंता मंडला श्री टी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता डिंडोरी श्री अशोक निकोसे, कार्यपालन अभियंता मंडला श्री एल.के. नामदेव, कार्यपालन अभियंता डिंडोरी श्री अमित कुमार विश्वकर्मा एवं उपरोक्त सूची अनुसार सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं के विरूद्ध कर्तव्य निष्पादन में बरती गई शिथिलता, गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली एवं कंपनी को पहुंचाई गई वित्तीय क्षति को गंभीरता से लिया जाकर बरती गई अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कंपनी को हुई वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।
इस प्रकार विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भाजपा शासन काल के दौरान जिस तरह से घौटाला करके आदिवासी बाहुल्य मण्डला व डिण्डौरी जिले को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर किया था आज इस जांच से उसका पर्दाफास हो चुका है और आने वाले समय में ऐसी ही अनेक जांचे होंगी जो भाजपा शासन काल के दौरान किये गये घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी।