SEBI ने दिया समृद्ध जीवन फूड्स की 381 संपत्ति कुर्क करने का आदेश
नई दिल्ली
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अवैध तरीके से धन जुटाने के मामले में 300 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिये समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया और उसके निदेशकों की की 381 संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि जो संपत्ति कुर्क की गयी हैं, उसमें कृषि जमीन तथा दफ्तर की जगह शामिल हैं। ये संपत्ति महाराष्ट्र, ओडि़शा, बिहार, गुजरात, गोवा, राजस्थान और कर्नाटक में हैं। नियामक ने इकाइयों को संपत्ति को बेचने, उसके हस्तांतरण आदि पर रोक लगा दी है इससे पहले नियामक ने अगस्त में कंपनी और उसके निदेशकों महेश किसान मोत्तेवार, वैशाली महेश मोत्तेवार तथा राजेन्द्र पांडुरंग भंडारे के बैंक और डिमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खातों को जब्त किया था। अबतक बैंक खातों को कुर्क करने 9.4 लाख रुपये प्राप्त किए गए हैं।
निवेशकों का 301 करोड़ रुपए बकाया लौटाने में विफल रहने के बाद इकाइयों के खिलाफ वसूली कार्रवाई शुरू की गयी है। मामला कंपनी द्वारा सामूहिक निवेश योजना के तहत विभिन्न निवेशकों से जुटाए गए कोष से जुड़ा है। इसमें सामूहिक निवेश योजना नियमन का उल्लंघन किया गया।