...तो 30 जून तक होंगे मप्र पंचायत चुनाव

...तो 30 जून तक होंगे मप्र पंचायत चुनाव

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में दो हफ्ते में पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि चुनाव कार्यक्रम को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच की बैठक खत्म हो गई है।  चुनाव आयोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। 30 जून तक पंचायत और निकाय दोनों चुनाव कराए जाने की राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी है। जून में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। 

निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार 
चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं। जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से परिसीमन की भी जानकारी ली गई है। बता दें कि प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह भी कल कह चुके हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार है। 

राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया  
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को अब पंचायतों का परिसीमन एक हफ्ते में करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है इस फैसले पर आज आयोग की फुल बेंच की बैठक जिसमें चुनाव अधिसूचना पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया है। यही वजह है कि आज होने वाली निर्वाचन आयोग की इस बैठक पर सबकी नजरे टिकी हैं। 

हम जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे: चुनाव आयुक्त 
प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए हम जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम तत्काल चुनाव कराने की स्थिति में हैं।  सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्टडी करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

तो पुराने डीलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो सकते हैं
बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ राज्य सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई होनी शेष रह सकती है, हमारी पूरी तैयारी है अगर राज्य सरकार के स्तर पर कुछ कार्यवाही बाकी रहेगी तो पुराने डीलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो सकते हैं। आरक्षण नहीं होने की स्थिति में ओबीसी सीट को जनरल मानकर चुनाव कराया जा सकता है। वहीं राज्य सरकार के रिव्यु पिटीशन याचिका दायर करने की बात पर बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि अगर कुछ बदलाव होता है तो उसका भी पालन करेंगे।

शिवराज सरकार रिव्यु पिटीशन याचिका दायर करेगी 
हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यह बात कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। शिवराज सरकार ने इस मामले में रिव्यु पिटीशन याचिका दायर करने की बात कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।