अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल चार दिन की CBI कस्टडी में
नई दिल्ली
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के कथित बिचौलिए क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत पांच दिन बढाने का अनुरोध किया। ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है। अदालत इस मामले में हिरासत की अवधि बढाने पर जल्द फैसला सुना सकती है।
मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया। बाद में हिरासत पांच दिन के लिए बढा दी गई थी। मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है। उनके अलावा दो अन्य बिचौलिए गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं।
अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए थे। सीबीआई का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूॢत के लिए आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी राजस्व को करीब 2666 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ था। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।