आज से दाख़िल होंगे नामांकन पत्र, इस बार ये हैं नियम

भोपाल
मध्य प्रदेश में आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है. विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल होने शुरू हो जाएंगे, जो 9 नवंबर तक चलेंगे. पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन दाख़िल करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. इस बार प्रत्याशी को नॉमिनेशन के समय फॉर्म में सभी कॉलम भरने होंगे. नॉमिनेशन दाख़िल करने वाले को नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा.
नामांकन पत्र सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक फाइल किए जाएंगे. 4 नवंबर को रविवार और 7 नवंबर को दीवाली की छुट्टी रहेगी. विधान सभा क्षेत्र में एसडीएम दफ्तर से नॉमिनेशन फॉर्म मिलेंगे.
चुनाव आयोग ने जो नियम लागू किए हैं उनके मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करने वाले प्रत्याशी को ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ ही सभी जानकारियां पूरी तरह से देनी होंगी. प्रत्याशी को नॉमिनेशन दाख़िल करने से एक दिन पहले बैंक खाता खुलवाना होगा. नॉमिनेशन दाख़िल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ चार समर्थक ही 100 मीटर की परिधि के अंदर जा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तीन वाहन ही ला सकेंगे. तीन से ज्यादा गाड़ियां लेकर आने पर बैन है.
एक प्रत्याशी अधिकतम चार फॉर्म जमा कर सकेगा. फॉर्म नंबर 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी उसे देनी होगी. साथ ही पैन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी उसे देनी होगी.
फॉर्म में प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना भी ज़रूरी है. ज़मानत के तौर पर प्रत्याशी को 10 हजार और एससी-एसटी समुदाय के प्रत्याशी को 5 हजार रुपए जमा करने होंगे. प्रत्याशी को फॉर्म ए. फार्म बी. देना होगा.
रिटर्निंग अफसर के सामने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त वीडियोग्राफी की जाएगी. नामांकन पत्र 9 नवंबर तक दाख़िल किए जा सकेंगे और 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. उसके बाद लिस्ट फाइनल होगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी.