इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन और आधार का लिंक होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
अब पैन को आधार से जोड़े इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार का लिंक होना अनिवार्य है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139AA को बरकरार रखा है।
कोर्ट का यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 के लिए बिना आधार और पैन लिंक कराए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आदेश दिया था।
बेंच ने कहा, 'हाईकोर्ट के इस आदेश से संबंधित मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके चलते इस कोर्ट ने इस मामले पर फैसला किया और इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139AA के अधीन इसे उल्लंघन माना। इसके लिए पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है।'
बेंच ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही वित्त वर्ष 2019-20 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाए।' याचियों ने हाईकोर्ट को बताया था, 'आदेश और कई कोशिशों के बावजूद वे अपना आईटीआर फाइल करने में सफल नहीं हुए क्योंकि वेबसाइट पर ई-फाइलिंग के दौरान आधार या आधार नामांकन संख्या से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है।'