ई-वे बिल में गलती कोई करे, पेनाल्टी मालिक ही देगा

रायपुर
छत्तीसगढ़ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजने पर ई-वे बिल तभी लगेगा, जब माल की कीमत 50000 से अधिक हो और माल एक जिले से दूसरे जिले भेजा जा रहा है। इसके बाद भी नोटिफाई 15 उत्पादों पर ही ई-वे बिल जारी करना होगा।

सीए चेतन तारवानी ने यह बात रविवार 29 जुलाई को जीएसटी व ई-वे बिल पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि ट्रक, बस, कार, बाइक, रेल, हवाई जहाज, पानी जहाज आदि तथा माल का मूल्य बिल से तय होगा।

ई-वे बिल में गलती हो जाती है तो पेनाल्टी का भार माल प्राप्त करने वाले को ही होता है। पेनाल्टी टैक्स के 100 फीसद के बराबर है। अगर मालिक स्वयं माल छुड़ाने आता है, लेकिन माल का मालिक सामने नहीं आता तो पेनाल्टी के मूल्य के 50 फीसद तक होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर प्रमोद दुबे, विधायक और चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी समेत चेम्बर के बहुत से पदाधिकारी थे।