उच्चतम न्यायालय ने भारतीय तीरंदाजी महासंघ के चुनावों में हस्तक्षेप से इनकार किया
नयी दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) की मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में इस्तक्षेप से इनकार कर दिया लेकिन स्पष्ट किया कि इसके नतीजे इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्भर करेंगे जो उसके समक्ष लंबित है। एएआई नए संविधान और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी द्वारा शुरू की गई चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में गया था। कुरैशी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ का प्रशासक नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि चार अक्टूबर 2018 को जारी नोटिस के आधार पर चुनाव कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है, यह कानून के अनुसार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि चुनाव का नतीजा इस याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा। पीठ ने कहा कि इस याचिका में संविधान में अनुचित संशोधन की जो शिकायत की गई है उस पर बाद में विचार किया जा सकता है। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2019 के दूसरे हफ्ते में तय की है।