काला हिरण केस- जोधपुर कोर्ट में थोड़ी ही देर में सलमान की अपील पर होगी सुनवाई
जोधपुर
बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ दायर सलमान खान की याचिका पर जोधपुर सेशंस कोर्ट की सुनवाई आज से शुरू होगी. सुनवाई के लिए सलमान खुद जोधपुर पहुंच चुके हैं.
जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा करीब 8.30 बजे से सुनवाई शुरू करेंगे. बीते 5 अप्रैल को जोधपुर की ही सीजेएम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी.
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को दो रातें जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी पड़ी थीं. फिर जोधपुर सेशंस कोर्ट में फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें 7 अप्रैल को जमानत मिल गई थी.
जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने हालांकि इसी केस में अन्य आरोपियों अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था.
जानकारी के मुताबिक, सलमान रविवार की दोपहर जोधपुर पहुंच गए. उनके साथ बाबा सिद्दीकी, बहन अलवीरा, बॉडीगार्ड शेरा सहित कई लोग हैं. बता दें कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट की हर सुनवाई पर सलमान खान खुद कोर्ट के सामने उपस्थित रहे हैं और उन्हें इसी आधार पर सेशंस कोर्ट ने जमानत भी दी थी.
- होटल ताज हरि से निकल चुके हैं सलमान खान.
- सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं. सलमान थोड़ी ही देर में कोर्ट पहुंचेंगे.
- सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
यह है पूरा मामला
सितंबर-अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था और उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हुए. पहला मामला भवाद गांव केस का है. यहां 27 सितंबर 1998 की रात को एक हिरण के शिकार का आरोप सलमान पर लगा. सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई.
हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. दूसरा मामला घोड़ा फार्म हाउस में 28 सितंबर 1998 की रात को 2 हिरणों के शिकार का आरोप सलमान पर लगा. सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. लेकिन सलमान हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए.
इस मामले में भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इतना ही नहीं तीसरा मामला यानी आर्म्स एक्ट में सलमान पहले ही बरी कर दिए गए हैं. आरोप था कि 22 सितंबर, 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी. चौथे और आखिरी काले हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है.