'घोड़ी चढ़ने' से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

उज्जैन
मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में अब दलितों की शादी और बारात प्रशासन के पहरे में निकलेगी. जिले की महिदपुर तहसील प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दलित समाज के किसी घर में शादी होती है या बारात आती है तो उसकी तीन दिन पहले पुलिस को जानकारी देना होगी. इसके अलावा विवाह समारोह की जानकारी रजिस्टर में भी दर्ज करानी होगी.

महिदपुर तहसील के अधिकारियों ने सरपंच और पंचायत सचिवों से को सूचित किया है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों में दलित परिवार में शादी हो तो तीन दिन पहले पुलिस को सूचित करें. ताकि दलितों की शादी समारोह में कोई परेशानी पैदा ना हो सके.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से जिले में दलितों की शादियों में दलितों और ऊपरी जातियों के बीच संघर्ष देखने को मिला. इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिया. एसडीएम ने पंचायत सचिवों को कहा कि जो भी शादी बारात का कार्यक्रम होगा उसका पूरा विवरण एक रजिस्टर में भी दर्ज होना चाहिए. और इसकी पूरी जानकारी संबंधित थाने में भी देनी होगी. एसडीएम ने कहा है कि यदि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि हाल ही में जिले में एक दलित की बारात के ऊपरी जाति के दौरान दूल्हे को घोड़े से उतार दिया था और बारातियों के साथ मार-पीट भी की थी. इस मामले के के बाद बवाल मच गया था. इसके बाद प्रशासन ने कहा था कि इसका कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा. इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब दलितों की शादी में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ऐसा आदेश जारी किया है.