चेहरा ढकने और मास्क पहनने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
भोपाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विश्वव्यापी महामारी कोरोना (COVID-19) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिये एडवाइजरी जारी की है. अगर कोई व्यक्ति मास्क के बिना बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि संक्रमण से बचने के लिये हर व्यक्ति मास्क लगाकर ही घर से निकले. उन्होंने कहा कि होम मेड मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सार्वजनिक स्थलों (अस्पताल, बाजार, ऑफिस) पर किसी कारण से जाते समय तीन प्लाई या घर में बना मास्क लगाना होगा. कार या मोटर साइकिल चलाते समय बी मास्क पहनना अनिवार्य है. कोई भी शख्स बिना मास्क पहने ना ही कोई मीटिंग अटेंड करेगा और ना ही ऐसी जगह जाएगा जहां लोग होंगे.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग को नहीं छुपाए. यह भी बताए कि वह किस-किस के संपर्क में आया है. उन्होंने कहा कि कोरोना छुपाने पर मौत है और बताने पर जिंदगी. सीएम ने निर्देश दिये कि जो व्यक्ति इसे छुपाए, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए. चौहान ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे लोगों से दुर्व्यवहार करता है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में बाहर के राज्यों से आए तथा प्रदेश में वापस लौटे मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एक माइग्रेंट लेबर पॉजिटिव आया है, जो दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश आया था. इस प्रकरण में विशेष सतर्कता बरती जाए.
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