जगदीश अरोरा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जगदीश अरोरा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जबलपुर
 कोरोना काल में टैक्स चोरी के आरोप का सामना कर रही शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरीज के जगदीश अरोरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए अरोरा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद विगत 7 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया था।

प्रकरण के अनुसार जीएसटी के खुफिया अधिकारियों ने सोम डिस्टिलरीज भोपाल के सीईओ जीडी अरोरा को कथित 30 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में पिछले तीन महीनों के दौरान अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर की बिना टैक्स के आपूर्ति की। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारी पहले ही शराब कारोबारी और फर्म के प्रवर्तकों जगदीश अरोरा, उनके भाई अजय अरोरा के अलावा कंपनी में निदेशक के तौर पर कार्यरत बिनय कुमार को गिरफ्तार कर चुके हैं।


फर्म ने आठ करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। डीजीजीआई ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर जब्त किए, जिनकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। जगदीश अरोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अधिवक्ता सुमित नेमा, मुकेश अग्रवाल व अन्य ने तर्क दिया कि जगदीश अरोरा कंपनी के पदाधिकारियों में शुमार नही हैं। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।