दिल्ली दंगे : BJP विधायक मोहन सिंह बिष्ट और 21 अन्य के खिलाफ FIR के लिए याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों में कथित तौर पर संलिप्तता के कारण भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करने वाली शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुरी ने खजूरी खास थाना प्रभारी को 10 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत मोहम्मद मुमताज की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सभी 21 लोग दंगाई भीड़ का हिस्सा थे और इन्होंने उनके इलाके में लोगों पर हमला किया और उनकी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया।
अदालत ने 11 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि मुमताज के वकील ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपना मामला दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकार का रुख किया था। अदालत ने कहा कि संबंधित एसएचओ को मौजूदा शिकायतकर्ता (मुमताज) की शिकायत पर उठाए गए कदमों को लेकर रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
शिकायत में करावल नगर के भाजपा विधायक बिष्ट और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शिकायत के मुताबिक भीड़ ने उनके इलाके समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में घरों पर पेट्रोल बम फेंके और आग लगा दी।
आरोप लगाया गया है कि कुछ देर बाद मोहन सिंह बिष्ट अपने ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के साथ आए थे और उनके पहुंचते ही भीड़ ने मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद के नारे लगाए। शिकायत में दावा किया गया है कि मुमताज अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दयालपुर थाना गए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए।