दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा, बाहर निकलने के लिए जरूरी हुआ ई-पास

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहार से अफरातफरी का माहौल है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पूर्व में घोषित लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। यानि अब ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे खत्म होगा जिसे आज सुबह 5 बजे खत्म होना था। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के लिए कई गाइडलाइन्स जारी की हैं जिसके अंतर्गत सिर्फ जरुरी सेवाओं और कुछ खास आईडी कार्ड धारकों को ही छूट दी जाएगी। अगर आप जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं तो आपको घर से बहार निकलने के लिए ई-पास की जरुरत होगी।
किसे होगी ई-पास की जरूरत
1- बैंकिंग, एटीएम, सेबी/स्टॉक ब्रोकर्स और इनश्योरेंस से जुड़े लोग
2- ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, आईटी इनेबल सर्विस टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस
3- फल, सब्जियां, डेयरी,राशन,मीट-मछली,दवाएं और न्यूजपेपर
4- दवाइयां और फूड डिलीवरी करने वाले लोग
5- एलपीजी, पेट्रोल पंप, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस से जुड़े लोग
6- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और अन्य सभी जरूरी सेवाएं
7- धार्मिक स्थल बिना किसी विजिटर के साथ खुले रहेंगे
8- गैर-आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी
अगर आप ऊपर दी गयी किसी जरूरी सेवा से जुड़े हैं तो आप ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://epass.jantasamvad.org/epass/init/ पर जाना होगा। इस लिंक पर जाकर आपको कुछ जरूरी सूचना जैसे नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह देना होगा।
यहां पर आपको अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। अगर आपकी कंपनी ने कोई लेटर जारी किया है तो यहां आपको उसे भी अपलोड करना होगा। सबमिट करने के साथ ही आपके फोन पर SMS द्वारा ई-पास जनरेटेड नंबर आ जायेगा। ई-पास जनरेट होने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।