दोषी बेटे-बहू को घर से बेदखल करने का दिया HC ने आदेश
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में दुर्ग के एक बुजुर्ग माता-पिता को उनके बेटे-बहू द्वारा प्रताड़ित करने और घर के कमरे में कैद रखने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायाधीश को आदेश देते हुए कहा है कि बेटे और बहू दोनों को 30 दिनों के अंदर घर से बेदखल किया जाए. साथ ही इसकी सूचना रजिस्ट्री को दी जाए.
दरअसल, दुर्ग जिले के रहने वाले एक बुजुर्ग माता-पिता ने अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में बुजुर्ग माता-पिता ने कहा कि उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर करीब 80 हजार रुपए महीना कमाते हैं. बहू शिक्षिका है और घर पर ट्यूशन पढ़ाती है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि बेटे और बहू ने उन्हें घर के एक कोने में कैद कर रखा है. पानी-बिजली सभी चीजों की सप्लाई बंद कर रखी है.
याचिका में बताया गया है कि मामला निचली अदालत में गया था जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. इस वजह से वे हाईकोर्ट की शरण में आए हैं. पूरे मामले को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में सुना गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायाधीश को आदेश दिया है कि वे बेटा और बहू को 30 दिनों के अंदर घर से बेदखल करें.