नए कानून के तहत मोदी-चोकसी पर शिकंजा, 26 सितंबर तक पेश होने का आदेश

नई दिल्ली   
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को समन जारी कर क्रमशः 25 और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक मंजूर
अगर वह कोर्ट द्वारा भेजे गए समन की तारीख पर कोर्ट में पेेश नहीं होते तो उन्हें आर्थिक भगौड़ा अपराधी करार दे दिया जाएगा। दरअसल एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक के आर्थिक अपराध कर देश छोड़ने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उसे स्वदेश लाने के उद्देश्य से लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर संसद की मुहर लग गई है। इसका मकसद देश में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों के विदेश भागने पर उनके ख‍िलाफ कार्रवाई करना है।

१३४०० करोड़ रुपए का महाघोटाला
गौरतलब है कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ देश में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक को 13400 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया था जिसका पता चलने के बाद उनके खिलाफ जांच चल रही है। जांच शुरू होते ही दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद पता चला कि नीरव मोदी हांगकांग में है। जबकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है।