नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को झटका, दिल्ली HC ने हाउस खाली करने का दिया आदेश

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को झटका, दिल्ली HC ने हाउस खाली करने का दिया आदेश

 दिल्ली 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी। 

न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा। इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। 
 
आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहाकि पिछले कम से कम दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है। केंद्र और भूमि विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने अदालत को बताया कि पुन: प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्यवाही शुरू की थी जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी।