पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़कर 30 सितंबर हुई

पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़कर 30 सितंबर हुई

 
नई दिल्ली 

केंद्र सरकार ने रविवार को स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक करने की समय-सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। यह छठा मौका है, जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा में बढ़ोतरी की है। सरकार ने बीते साल जून में पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की थी।  
 
सीबीडीटी ने आज जारी बयान में कहा, 'यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है।' हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। 

सीबीडीटी ने कहा कि खबरें थीं कि जो पैन 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं होंगे वे अमान्य हो सकते हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर सरकार ने विचार किया और इसके लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया।