बढ़ा दी पाबंदियां: कोरोना से निपटने को केजरीवाल सरकार सख्त 

बढ़ा दी पाबंदियां: कोरोना से निपटने को केजरीवाल सरकार सख्त 

 नई दिल्ली  
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। संक्रमण को रोकने के लिए बस, मेट्रो, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट को कुल क्षमता के 50 फीसदी से चलाना होगा। शादियों में महज 50 लोग शामिल हो पाएंगे। दिल्लीभर में किसी भी तरह के राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। कोचिंग संस्थान भी अब सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही लेंगे। शनिवार को मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पाबंदियों को लेकर संकेत दे चुके थे। शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक अब फिर से दिल्ली सरकार ने भीड़ वाली सभी जगहों पर पाबंदियां लगाई है। जैसे अब अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर फिर से स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है।

दिल्ली में आयोजनों, कोचिंग संस्थानों पर रोक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी तरह की धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजनों समेत ऑफ लाइन कोचिंग क्लास पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल में सिर्फ बोर्ड परीक्षा से जुड़े छात्र ही इंटरनल परीक्षा, प्रयोगिक परीक्षा के लिए जा सकेंगे। पहले इन सभी श्रेणी में सरकार ने राहत दी थी।

यहां 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे
सरकार ने रेस्टोरेंट, बार, बस, मेट्रो, सिनेमाघर में बैठने की कुल क्षमता से 50 फीसदी का ही प्रयोग करने को कहा है। जिसके तहत अगर 50 लोगों के बैठने की क्षमता है तो उसमें महज 25 लोग ही बैठ पाएंगे। दो लोगों के बीच एक सीट खाली रहेगी। पहले मेट्रो को छोड़कर बाकी सभी जगह पूरी क्षमता से चलाने की मंजूरी दी गई थी।

ऑफिस समय में बदलाव, 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे
सरकार ने सरकारी कार्यालयों के अंदर भीड़ कम करने के लिए ग्रेड वन श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को 50 फीसदी बुलाने का निर्देश दिया है। इसमें दिल्ली सरकार, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि दिल्ली में आते है उनपर यह लागू होगा। वहीं निजी कंपनियों को निर्देश दिया है कि कम से कम लोगों को कार्यालय बुलाएं। ऑफिस के आने जाने के समय में बदलाव करें जिससे एक समय में भीड़ ना हो।  दिल्ली सरकार ने फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। अगर वह इसके बगैर आता है तो उसे 14 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यही नहीं निगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

 सरकार ने कुछ समय पहले ही शादियों में क्षमता से 50 फीसदी अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। यही नहीं अंतिम यात्रा में जहां 50 लोग शामिल होते है वहां अब सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे।  दिल्ली में इस समय चार हजार से अधिक कंटेनमेंट जोन है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन भी सभी पाबंदियां लागू रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहेगी। इसका कड़ाई से पालन करना होगा।