मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस के विज्ञापन का प्रमाणन जरूरी
जांजगीर-चांपा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत 20 नवम्बर मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 19 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनो का अधिप्रमाणन (प्री सर्टिफिकेशन) जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से आवश्यक है।
उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशो के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या व्यक्ति मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस को राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन प्रिंट मीडिया मंे तब तक प्रकाशित नही करेगा जब तक प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की विषय वस्तु का अधिप्रमाणन, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के द्वारा न कर लिया गया हो। उन्होने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।