विधानसभा आम निर्वाचन 2018 : मतदान कर्मचारियों को चिकित्सीय उपचार संबंधी निर्देश
अम्बिकापुर
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 9 नवम्बर को जारी पत्र के अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दौरान संजीवनी सहायता कोष के नियमों को शिथिल करते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े सुरक्षा बल, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय उपचार प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान संजीवनी कोष के नियमों को शिथिल करते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े सुरक्षा बल, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सीय उपचार प्रदान किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वाहन व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी तथा कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी को आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बतया है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, बाहर से आये सुरक्षा बल, पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षक संवर्ग, अशासकीय कार्मिक यथा बस ड्राइवर, क्लीनर आदि को विशेष वर्ग मानकर चिकित्सीय उपचार प्रदान करने हेतु संजीवनी सहायता कोष योजना के संबंध में आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त हुई है। निर्वाचन कार्य हेतु राज्य के बाहर से आये केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संजीवनी सहायता के अंतर्गत आकस्मिक उपचार सहायता की पात्रता होगी।
ऐसे मतदान कार्मिक, यथा पंचायत शिक्षक, नगरीय निकाय शिक्षक संवर्ग के कार्मिक, जो राज्य शासन के नियमित कर्मचारी नहीं है एवं जिनके प्रकरणों को सामान्य परिस्थितियों में संजीवनी सहायता कोष के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है, उन्हे भी निर्वाचन कर्तव्य के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संजीवनी सहायता कोष के अंतर्गत आकस्मिक उपचार सहायता की पात्रता होगी। निर्वाचन कार्य में संलग्न अशासकीय कर्मचारी यथा ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, सहायक इत्यादि को निर्वाचन कर्तव्य के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संजीवनी सहायता कोष के अंतर्गत आकस्मिक उपचार सहायकी सहायता की पात्रता होगी।