व्यय प्रेक्षक ने ली राजनैतिक दलों की बैठक

बेमेतरा
विधानसभा चुनाव के व्यय प्रेक्षक श्री अंकित आनंद ने कल सवेरे 11 बजे जिला पंचायत भवन के सभाकक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे मंे अवगत कराया और इसका पालन करने की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री एस. आलोक, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस, जिला कोषालय अधिकारी श्री व्ही.जी. उपगड़े, राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों में श्री सुनील कुमार नामदेव, श्री यशवंत कुमार डोण्डेय, श्री सुशील कुमार मारकण्डेय उपस्थित थे।

बैठक में अभ्यर्थी द्वारा व्यय पंजी के संधारण तथा उसके प्रारूप, दिन प्रतिदिन के लेखे के रख-रखाव के लिए नकद रजिस्टर तथा उसके प्रारूप, बैंक रजिस्टर तथा उसके प्रारूप, व्यय एजेंट की नियुक्ति तथा उसके नियम, सभा जुलूस की अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन, फोटो निर्वाचन नामावली, बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति, निर्वाचन हेतु वाहनों की अनुमति, विभिन्न सामग्रियों की दरों का निर्धारण, स्टार प्रचारक, हेलीकाप्टर या विमान के खर्चे, पुस्तिकाओं, पोस्टरों के व्यय, सम्पत्ति विरूपण के प्रकार तथा उस पर वैधानिक कार्यवाही, अभ्यर्थियों का नया शपथ पत्र तथा उसका प्रारूप आदि के साथ अन्य विभिन्न तथ्यों की जानकारी दी गई। पाम्प्लेट पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम तथा पिं्रट की गई प्रतियों की संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ही जुलूस, रैली एवं सभा का आयोजन किया जाए तथा पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाये। बैठक के दौरान व्यय लेखा के संबंध में निर्वाचन आयोग के सामान्य अनुदेशों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को दी तथा बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित की गई है। बैठक में अभ्यर्थी द्वारा किए गए दैनिक निर्वाचन व्यय के रखरखाव एवं अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में व्यय तंत्र के गठन तथा उसके विभिन्न स्तरों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जिसमें व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम, शिकायत अनुवीक्षण, नियंत्रण कक्ष एवं काल सेन्टर, वीडियो निगरानी समिति, वीडियो अवलोकन समिति, स्थैतिक निगरानी दल, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एम.सी.एम.सी.), फ्लाईंग स्कवैड समिति तथा व्यय निगरानी समिति आदि तंत्र शामिल है।

निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है जिसके खाता संख्या की लिखित जानकारी नाम निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन व्यय तथा बैंक खाते के संचालन, भुगतान के स्वरूप, नकद संव्यवहार, चेक से भुगतान, व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने के साथ अन्य संबंधित तथ्यों की विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को दी।

लेखाओं की जांच आवश्यक- प्रेक्षक ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी लेखाओं की जांच 3 बार अवश्य कराएंगे तथा लेखाओं की अंतिम जांच मतदान की तिथि से 3 दिन पहले कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी लेखाओं की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यालय में ही कराएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा व्यय के किसी भी मद के लिए किसी भी व्यक्ति को राशि देय है तो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि बीस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।