सीएम डॉ. रमन सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की याचिका खारिज
बिलासपुर
प्रदेश के मुखिया सीएम डॉ. रमन सिंह के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर की गई अचार संहिता का उल्लंघन मामले की याचिका खारिज कर दी गई है. सोमवार को हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सिंगल बैंच ने याचिका को अस्वीकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है.
कोर्ट के मुताबिक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद याचिकाकर्ता याचिका पुनर्विस्थापित कर सकता है. बता दें कि हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सिंगल बैंच में बिलासपुर के निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार अवस्थी ने हाई कोर्ट अधिवक्ता हिमांशु शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के खिलाफ अचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनका और अन्य भाजपाई नेताओ का नामांकन रद्द करने के मांग की थी.
याचिका में सीएम डॉ. रमन सिंह, मंत्री अमर अग्रवाल समेत कई भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि आचार संहिता लगने के बाद भी रमन सिंह ने अपने सीएम पद का प्रचार प्रसार में उपयोग किया है. इसके अलावा संचार क्रांति के तहत बांटे गए मोबाइलफोन को शुरू करने पर अचार संहिता के बाद भी सीएम रमन सिंह का फोटो आता है और मोबाइल फोन के पीछे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है.
इसके अलावा याचिका में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को भी पक्षकार बनाया गया था. याचिका में कहा गया है कि यह सब अचार संहिता का उल्लंघन है. इस वजह से सीएम समेत अन्य भाजपाइयों का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को अस्वीकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता के नामांकन कि प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है.