हाईकोर्ट में याचिका, एक घंटे में रेमडेसिविर दिलाने के आदेश का पालन कोर्ट ही कराए
जबलपुर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कोरोना को लेकर 19 अप्रैल को हुए आदेश को लेकर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में याचिका दायर की गई है। जिस पर सोमवार को सुनवाई होना है। याचिका में कहा गया है कि हालात भयावह है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए रोज मॉनिटरिंग करने की मांग की गई है।
जबलपुर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को 6 याचिकाओं के संदर्भ में आदेश जारी कर केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह उद्योग को दी जाने वाली आॅक्सीजन अस्पतालों को दे। केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश देते हुए यह भी आदेश दिया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो। आॅक्सीजन, इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली ना करें। सरकार इलाज की दरों को फिक्स करे।
इन आदेशों का पालन नहीं होने को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका इंदौर के एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने लगाई है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन कराने के लिए प्रतिदिन मॉनिटरिंग करवाई जाए। प्रति दिन याचिका की सुनवाई की जाए। प्रदेश की स्थिति की रोज समीक्षा की जाए और स्टेटस रिपोर्ट ली जाए, ताकि प्रदेश की जनता इस आपदा से बाहर आ सके। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।