पूर्व सांसद बालकुमार पर से केस वापसी की अर्जी रद्
रायबरेली
सपा के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा वापसी की अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च नियत करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी दिया है। मामला करीब 13 साल पहले का है। आरोप है कि पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और उनके दो साथियों-अशोक कुमार और हेमंत सिंह ने मकान के किराए के विवाद में 12 जून 2007 को वादी दल बहादुर से मारपीट की थी।
दल बहादुर का आरोप है कि शहर में मकान संख्या बी-169 रंगनारायण पांडेय के नाम आवंटित है। पांडेय ने मुख्तार उसे बनाया था। वह ही देखरेख करते थे। मकान में बाल कुमार पटेल किराए पर रहते थे। किराया मांगने पर पटेल और उसके दो साथियों ने असलहों से लैस होकर धावा बोल दिया। गाली-गलौज के बाद धमकी देकर भाग गए।
सपा सरकार बनने के बाद प्रदेश शासन ने पटेल और उनके साथियों पर से मुकदाम वापस लेने का निर्णय लिया। इसी के आधार पर न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने पूर्व सांसद और उनके साथियों पर से मुकदमा वापसी की यह अर्जी निरस्त कर दी।
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