बुजुर्गों को बैंक के FD ब्याज पर 50000 छूट
नई दिल्ली
निवेश के लिहाज से फिक्स्ड डिपॉजिट अपने देश में सबसे आकर्षक माना जाता है। दशकों से फिक्स्ड डिपॉजिट का बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। इसमें निश्चित रिटर्न के साथ-साथ निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसी वजह से जो निवेशक ज्यादा रिस्क लिए बगैर रिटर्न चाहते हैं वे एफडी को चुनते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसपर मिलने वाला रिटर्न काफी कम हो गया है। रिजर्व बैंक जैसे-जैसे रीपो रेट घटा रहा है, कर्ज पर इंट्रेस्ट रेट के साथ डिपॉजिट पर भी मिलने वाला रिटर्न कम हो रहा है।
हर बैंक के FD और सेविंग्स इंट्रेस्ट पर टैक्स में 50-50 हजार की छूट, जानें पूरा नियमइस आर्टिकल में सीनियर सिटिजन को डिपॉजिट पर मिलने वाले इंट्रेस्ट को लेकर टैक्स के क्या नियम हैं, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB में सीनियर सिटिजन को डिपॉजिट पर मिलने वाले इंट्रेस्ट को लेकर टैक्स बेनिफिट के नियम की जानकारी है। यह डिपॉजिट किसी भी तरह का और किसी तरह के बैंक, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंक के साथ हो सकता है।
50 हजार तक टैक्स डिडक्शन का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB के मुताबिक, सीनियर सिटिजन डिपॉजिट पर मिलने वाले इंट्रेस्ट पर अधिकतम 50 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन के रूप में उठा सकते हैं। इस डिडक्शन में सेविंग्स पर मिलने वाला इंट्रेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला इंट्रेस्ट, दोनों शामिल है। मोदी सरकार ने बुजुर्गों को टैक्स में राहत देते हुए बजट 2018 में इसकी घोषणा की थी।
TDS नहीं काट सकता है बैंक
इस सेक्शन के मुताबिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वे सीनियर सिटिजन कैटिगरी में आते हैं। नियम के मुताबिक, सीनियर सिटिजन के किसी भी तरह के डिपॉजिट पर 50 हजार तक इंट्रेस्ट इनकम पर पेमेंट के दौरान बैंक TDS (tax at source) नहीं काट सकता है। इस नियम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A में कवर किया है।
हर बैंक के लिए 50-50 हजार की लिमिट
इस बात को समझने की जरूरत है कि हर बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव के लिए कैलकुलेशन अलग-अलग होता है। 50 हजार की लिमिट हर बैंक के लिए है। अगर किसी सीनियर सिटिजन का दो अलग-अलग बैंक (उदाहरण के तौर पर SBI, PNB) में फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसे दोनों बैंकों में इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई पर 50-50 हजार का टैक्स डिडक्शन मिलेगा।
50 हजार से ज्यादा इंट्रेस्ट पर टैक्स
अगर किसी सीनियर सिटिजन की इंट्रेस्ट से कमाई 50 हजार रुपये से ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा इनकम उसके टैक्स इनकम में शामिल होगा और टैक्स स्लैब के मुताबिक उस पर टैक्स लागू होगा।
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