आसीन्द में परीक्षण उपरान्त कैम्प कोर्ट शुरू करने पर विचार किया जाएगा: विधि एवं विधिक संसदीय कार्यमंत्री

आसीन्द में परीक्षण उपरान्त कैम्प कोर्ट शुरू करने पर विचार किया जाएगा: विधि एवं विधिक संसदीय कार्यमंत्री

जयपुर। विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि आसीन्द विधानसभा क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की संख्या के आधार पर परीक्षण उपरान्त कैम्प कोर्ट शुरू करने पर विचार किया जाएगा।  

विधि एवं विधिक संसदीय कार्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आसीन्द मुख्यालय पर लंबित प्रकरणों की संख्या कम है। फिर भी दूरी एवं भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते कैम्प कोर्ट पर विचार किया जाएगा। 

इससे पहले विधायक जब्बर सिंह सांखला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पटेल ने बताया कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आसीन्द क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में आसीन्द मुख्यालय पर एडीजे (अपर जिला न्यायालय) की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

पटेल ने बताया कि वर्तमान में बदनोर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त  सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बदनोर क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

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