मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2019 के अन्तर्गत 855 प्रकरणों का किया निस्तारण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2019 के अन्तर्गत 855 प्रकरणों का किया निस्तारण

जयपुर। किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ ही कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 के तहत लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए 298 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज, सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत प्रभार अनुदान के साथ ही भाड़ा अनुदान दिया जाएगा। इस राशि का सम्पूर्ण भुगतान कृषक कल्याण कोष से राज किसान पोर्टल और आरपीपी के माध्यम से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह आवेदन 19 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रही राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 के अन्तर्गत प्राप्त हुए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्राप्त इन सभी लम्बित अनुदान आवेदनों के निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई है।