सहकारिता राज्य मंत्री ने किसानों के ऋण खातों में राशि जमा नहीं करने वाले व्यवस्थापक को बर्खास्त कर एफआईआर के निर्देश

सहकारिता राज्य मंत्री ने किसानों के ऋण खातों में राशि जमा नहीं करने वाले व्यवस्थापक को बर्खास्त कर एफआईआर के निर्देश

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में अवगत कराया कि पाली जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़सा के व्यवस्थापक द्वारा किसानों के ऋण खातों में राशि वापस जमा नहीं कराने के मामले में व्यवस्थापक को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोषी व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमिकी कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा किसानों की राशि मय ब्याज ऋण खातों में जमा करा दी गई है।

सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया बाड़सा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऋण खातों में राशि जमा नहीं करवाने के संबंध में 8 किसानों ने उप पंजीयक को शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेने पर जानकारी में आया कि 11 किसानों, जिन्होंने सितम्बर 2019 में ऋण लिया था उनके द्वारा समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक को 19 जनवरी 2020 से 30 जून 2022 तक की अवधि की कुल 3 लाख 28 हजार की राशि जमा करवा दी गई थी। लेकिन व्यवस्थापक द्वारा यह राशि उनके ऋण खातों में जमा नहीं करवाई गई।

इससे पहले विधायक केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति बाडसा द्वारा अक्‍टूबर, 2019 में किसी भी सदस्‍य को ऋण वितरण नहीं किया गया। ऐसे में किसी भी सदस्‍य के खाते में कोई बकाया राशि नहीं है और ना ही इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर एवं प्रबंध निदेशक को कोई शिकायत की गई है।

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