अब विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मध्यप्रदेश में विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी।
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मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अनुंकपा नियुक्ति के नियमों में किए गए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। पहले मामले में श्रद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।
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अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव
अनुंकपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन कर शिवराज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था जिसे मंगलवार की कैबिनेट बैठक में शिवराज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। कैबिनेट से मिली हरी झंडी के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में जो बदलाव हुआ है उनके तहत अब किसी दिवंगत अधिकारी-कर्मचारी की शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। बता दें कि अभी तक दिवंगत अधिकारी कर्मचारी की पत्नी या बेटे या फिर अविवाहित बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता पुराने नियमों के तहत नहीं थी।
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श्रद्धा मालवीय को मिली पहली अनुकंपा नियुक्ति
विवाहित बेटी श्रद्धा मालवीय को मिली पहली अनुकंपा नियुक्ति
प्रदेश में पहली बार विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। श्रद्धा मालवीय को पिता आरएस राठौर के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति मिली है। आरएस राठौर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचनालय में अपर संचालक थे। लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई। आरएस राठौर के बेटे गणेश ने बहन को अनुकंपा देने के लिए सहमति दी। बता दें कि गणेश राठौर प्राइवेट नौकरी करते हैं।