हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा

हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा

रामपुर, 2019 के हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में सीएम-डीएम पर आपत्तिजनक और भडक़ाऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम पर भडक़ाऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आजम खान पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कहा, आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई है। जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण दिया था।

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