सुप्रीम कोर्ट से गूगल को झटका, अब एक हफ्ते के अंदर जमा कराना होगा 133 करोड़ जुर्माना
जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार
नई दिल्ली, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गूगल को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए एनसीएलएटी ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया था। यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार अब गूगल को एक हफ्ते के अंदर यह जुर्माना जमा कराना होगा। वहीं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस मामले पर 31 मार्च तक फैसला करने के लिए कहा गया है।