श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को झटका,हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को झटका,हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई

मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला लिया है। 


हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन को अपना बताया, मांगा था पूजा का अधिकार

बता दें कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और 18 याचिकाएं दायर की थीं। साथ में वहां पूजा का अधिकार देने की मांग भी की थी।

मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करें

मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया।

हम सबूत पेश करेंगे: वकील विष्णु जैन

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि 25 सितंबर 2020 को पहला याचिका दायर हुई थी। 4 महीने सुनवाई हुई। आज हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अब इस केस में ट्रायल होगा। हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सबूत पेश करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश एडवोकेट कमीशन सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्थगन हटाने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह की एडवोकेट कमीशन सर्वे की मांग करेंगे।

फैसले से मामले में आ सकता है नया मोड़ 

आज का दिन दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हाई कोर्ट ने कुल 18 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष के दावों को सुनने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों में नया मोड़ आ सकता है। अब सभी 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई होगी।

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