AAP के दो विधायकों की सदस्यता पर संकट, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में चले जाने वाले आम आदमी पार्टी के दो विधायकों अनिल वाजपेयी और कर्नल देवेंद्र सहरावत की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर दिल्ली विधानसभा की ओर से दोनों विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में 25 जून को विधानसभा में सुनवाई है। दोनों विधायकों का कहना है कि हम कानूनी टीम से राय ले रहे है। उसके बाद इस पर जवाब देंगे।.
गांधी नगर विधानसभा से ‘आप' विधायक अनिल वाजपेयी और बिजवासन से ‘आप' विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान आधिकारिक तौर पर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। दोनों दलों ने ‘आप' के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जताई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में शिकायत करके दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।
अब दिल्ली विधानसभा की ओर से उनकी सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। दोनों से पूछा गया है कि क्यों ना आप दोनों की सदस्यता रद्द कर दी जाएं। दोनों को 24 जून तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। आगामी 25 जून को मामले की सुनवाई है। इसमें दोनों विधायकों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। इसपर विधायकों से बात की गई तो गांधी नगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि हम कानूनी राय ले रहे है। उसके बाद ही जवाब देंगे। आगे की कार्रवाई में शामिल होंगे।.
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों विधायकों के भाजपा की सदस्यता लेने पर राजनीति काफी सरगर्मरही थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।.
क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ
राजनीतिक दल बदलने को लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में संशोधन किया गया था। उसमें उन विधायकों की सदस्यता जाती है, जो विधानसभा, लोकसभा के अंदर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करते हैं।उनसे कोई आदेश नहीं लेते है। इसके अलावा अगर कोई दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसमें कुल विधायकों का दो तिहाई लोगों की सहमित नहीं होती है तो उस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदस्या जा सकती है। आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों के मामले में भी दल बदलने के कारण ही सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है।