HC ने एक दिन में 24 को दी सशर्त जमानत, लगाने होंगे 2400 पेड़
ग्वालियर
बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को लेकर सरकार और समाज के साथ साथ न्यायपालिका भी चिंतित होने लगी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से जो फैसले दिए जा रहे हैं उसमें हरियाली बचाने का संदेश छिपा है। न्यायमूर्ति शील नागू सहित अन्य न्यायमूर्तियों की बेंच आरोपियों को 100 फलदार पेड़ लगाने की सशर्त जमानत दे रहे हैं। खास बात ये है कि शनिवार को एक ही दिन में न्यायमूर्ति शील नागू ने 24 विभिन्न मामलों में आरोपियों को 2400 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया ।
बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन ने भविष्य के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिसे लेकर अब पर्यावरण बचाने के सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं। खास बात ये है कि न्यायपालिका ने इसमें खुद इनिशिएटिव लेते हुए जमानत देने के लिए 100 फलदार पौधे लगाने की शर्त जोड़ दी है। इसी के आधार पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति आनंद पाठक सहित अन्य न्यायमूर्तिगण पिछले कुछ महीनों से लगातार आपराधिक मामलों में जमानत का लाभ 100 फलदार पौधे लगाने की शर्त पर ही दे रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है कि जीवन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है । खास बात ये है कि जिन आरोपियों को जमानत दी जा रही है उन्हें इसके प्रमाण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीँ अभियोजन अधिकारी एवं क्षेत्र के थाना प्रभारी को यह देखना होगा कि न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं।
पुलिस थाना त्योंथा जिला विदिशा द्वारा धारा 394 के अपराध में गिरफ्तार आरोपी प्रेमसिंह को 100 फलदार पौधे लगाने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस थाना सेंवड़ा में दर्ज दहेज़ हत्या में आरोपी अर्जुन सिंह को हाईकोर्ट ने सड़क किनारे 100 फलदार और छायादार पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। आबकारी एक्ट में गोहद थाने में गिरफ्तार कल्याण सिंह को भी कोर्ट ने सौ पौधे लगाने की शर्त पर रिहा किया है। पुलिस थाना ऊमरी जिला भिंड में धारा306 के आरोपी मृतिका की जेठानी दुर्गेश, आपराधिक अपील में सुघर सिंह और उसके साथियों, गुना थाने में धारा 399, 400,402 के आरोपी राजू, डबरा थाना जिला ग्वालियर में डकैती के आरोपी राजू गुर्जर,गोरमी जिला भिंड थाने में हत्या के आरोपी अरविन्द गुर्जर , थाना गोरमी जिला भिंड में धोखा धड़ी के आरोपी डॉ पीडी शाक्य,डबरा जिला ग्वालियर में बलात्कार के आरोपी भवानी शंकर राव,घाटीगांव जिला ग्वालियर में राज बहादुर और उसके साथियों के अलावा और भी ऐसे कई मामले में है जिनमें हाईकोर्ट ने 100 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट की इस पहल से सभी तरफ प्रशंसा हो रही है ।

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