हाईकोर्ट ने महासमुंद के कलक्टर को अवमानना मामले में भेजा नोटिस

बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अवमानना मामले में दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला महासमुंद के कलक्टर को नोटिस जारी किया है. मामला महासमुंद जिले के सरायपाली में पदस्थ पटवारी का है, जिसका स्थानांतरण अन्य हल्के में कर दिया गया था. हालांकि इस बीच स्वास्थ्य खराब होने के कारण पटवारी ने वहां ज्वाइनिंग नहीं की, जिस चलते एसडीओ राजस्व ने उसे निलंबित कर दिया. वहीं इस निलंबन को याचिकाकर्ता कुंजबिहारी ने हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी थी कि मामले के विभागीय जांच को लंबित रखा गया है. इस वजह से निलंबन नियम विरुद्ध है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिककर्ता को कहा कि वे कलक्टर के सामने अपील करें. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इस दौरान दो माह बीत जाने के बावजूद कलक्टर महासमुंद ने मामले का निराकरण नहीं किया. इस कारण याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में महासमुंद के कलक्टर के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी. लिहाजा, अवमानना मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने कलक्टर महासमुंद को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जवाब प्रस्तुत करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.