कोरोना की रोकथाम के लिए प्राथमिक कांटैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से दे

कोरोना की रोकथाम के लिए प्राथमिक कांटैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से दे

नहीं तो कराई जाएगी एफआईआर

रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना से बचाव और प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 प्रभावित सभी लोगों को अपने पिछले दिनो मे मिलने - जुलने वाले प्राथमिक कांटैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से देने का आग्रह किया है।

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कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि करोना प्रभावित लोग पिछले दिनों में अपने किन- किन रिश्तेदारों, घर -परिवार के लोगों, आफिस, व्यापार, यार -दोस्तों से मिले हैं उनकी सूची अनिवार्य रूप से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम को उपलब्ध करें । इससे उनके ऐसे आत्मीयजन, प्रियजनऔर अपने लोगों के बीच कोरोना वायरस को रोकने और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करनें में सहायता मिलेगी। कलेक्टर ने अधिकारियो को यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे लोग  जो जानबूझकर या लापरवाही से ऐसी जानकारी को नहीं देते हैं या छुपाते हैं ,के खिलाफ कार्रवाई करें और जरूरत पड?े पर उनके विरुद्ध पुलिस में एफ आई आर भी दर्ज कराये। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के न्यूनतम 15 प्राथमिक कॉन्टेक्ट लोगों की सूची बनाई जाती है जिससे इन लोगों की भी  जांच की जा सके और उनमें करोना पाए जाने पर उनका भी तत्काल ईलाज किया जा सकें।