कमलनाथ पर चला चुनाव आयोग का हंटर, छीना स्टार प्रचारक दर्जा

कमलनाथ पर चला चुनाव आयोग का हंटर, छीना स्टार प्रचारक दर्जा

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर की कार्रवाई

भोपाल, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उप-चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने पर की है। चुनाव आयोग के कमलनाथ पर लिए गए फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के लिए मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जारी अपने आदेश में कहा कि कमलनाथ के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार आ रही थीं। जिसे लेकर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को बार-बार चेतावनी दी। इसके बावजूद कमलनाथ ने चुनाव आयोग की सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन किया। जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद एक और दो के तहत कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें, बीजेपी नेता इमरती देवी को 'आइटम' बोलने के बाद कमलनाथ ने एक अन्य सभा में शिवराज सिंह को 'नौटंकी कलाकार' भी कहा था। चुनाव आयोग ने कहा कि अब कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में अधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कमलनाथ मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इसका खर्चा पार्टी नहीं, प्रत्याशी को देना होगा। बता दें, चुनाव आयोग ने इससे पहले आइटम वाले बयान पर कमलनाथ से जवाब मांगा था। जिसके जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। तब इमरती देवी के खिलाफ 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नसीहत भी दी थी।