NGT का फैसला, फिर खुलेगा स्टरलाइट प्लांट
 
                                नई दिल्ली 
तूतीकोरिन स्थित वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट के कॉपर प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ तमिलाडु पलूशन कंट्रोल बोर्ड को नया सहमति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। NGT ने स्टरलाइट बंदी को अनुचित बताया है।  
NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने वेदांता लिमिटेड को अगले 3 साल में कल्याणकारी गतिविधियों पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने को कहा है। सालाना 6 लाख टन कॉपर उत्पादन करने वाले स्टरलाइट प्लांट को मई में बंद किया गया था।
वेदांता लिमिटेड की तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर फैक्टरी को दोबारा खोलने पर फैसला करने के लिए NGT ने एक कमिटी का गठन किया था, जिसने राज्य सरकार के फैसले को गलत बताया था। कंपनी ने मई में राज्य सरकार की ओर से फैक्टरी बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी।
भारी हिंसा के बाद बंद हुआ था प्लांट 
मई में प्लांट के विरोध में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। तूतीकोरिन में प्लांट का विरोध कर रहे लोग 22 मई को जब पथराव और आगजनी का सहारा लेने लगे तो पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें अब 13 लोगों की जान चली गई थी। 
 
                         bhavtarini.com@gmail.com
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