PHQ : संविदाकर्मियों को पुलिस भर्ती में नहीं देगा आरक्षण का लाभ, चाहिए नए और युवा जवान 

PHQ : संविदाकर्मियों को पुलिस भर्ती में नहीं देगा आरक्षण का लाभ, चाहिए नए और युवा जवान 

भोपाल 
पुलिस मुख्यालय भाजपा सरकार के एक फैसले को बदलवाने में तेजी से लगा हुआ है। भाजपा सरकार में यह निर्णय हुआ था कि पुलिस भर्ती में संविदाकर्मियों को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन पुलिस मुख्यालय के अफसर यह आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए अब अफसरों ने सरकार से पत्राचार शुरू कर दिया है। जल्द ही इस पर नये निर्देश शासन की ओर से पुलिस मुख्यालय को भर्ती के लिए मिल सकते हैं। 

भाजपा सरकार के समय सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें सभी विभागों को कहा गया था कि वे अपने-अपने विभाग की भर्ती में 20 प्रतिशत कोटा संविदाकर्मियों के लिए तय करें। इस नियम को पुलिस मुख्यालय मानने को तैयार नहीं है। वह नहीं चाहता कि वर्ष 2018 की आरक्षक भर्ती में संविदाकर्मियों को आरक्षण का लाभ मिले। दरअसल नियम बनने से पहले पुलिस मुख्यालय ने पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए 5750 पदों की स्वीकृति ली है। इन 5750 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भर्ती में नियमानुसार 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पद होते हैं। 

भर्ती से पहले पुलिस मुख्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के रिजर्व कोटे में संविदा कर्मियों को शामिल करने से विभाग को मुक्त रखा जाए। अफसरों का कहना है कि पुलिस में नई भर्ती ही होनी चाहिए। संविदा कर्मियों को रिजर्व कोटे में भर्ती करने से भर्ती पर असर पड़ेगा। उम्मीदवारों के पद कम होंगे। बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग इस तर्क से सहमत है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन की सहमति होना अभी बाकी है।